Bengal- 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाणपत्र HC ने किए रद, ममता बोलीं- हमें मंजूर नहीं ये आदेश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2010 के बाद तृणमूल सरकार द्वारा जारी राज्य के सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को अवैध बताते हुए उसे रद कर दिए हैं। रद किए गए प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है।

4 1 38
Read Time5 Minute, 17 Second

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2010 के बाद तृणमूल सरकार द्वारा जारी राज्य के सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को अवैध बताते हुए उसे रद कर दिए हैं। रद किए गए प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह राज्य में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा खत्म करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी।

loksabha election banner

ममता ने कहा- नहीं मानेंगे आदेश

दमदम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खरदाह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, क्योंकि संबंधित विधेयक संविधान के ढांचे के भीतर पारित किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेश किया गया ओबीसी आरक्षण कोटा जारी रहेगा। हमने घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया था और इसे कैबिनेट और विधानसभा ने पारित किया था। भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके इसे रोकने की साजिश रची है।

\\\"स्वर्णिम
+91 120 4319808|9470846577

स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Laptops | Up to 40% off

अगली खबर

दिल्ली: 20 हजार के लिए विवाद, प्रॉपर्टी डीलर को दफ्तर में घुसकर मारी गोली

आपके पसंद का न्यूज

Subscribe US Now